प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना क्या है? प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना क्या है? pmksy scheme information in hindi,pmkmy scheme information in hindi।

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 प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना क्या है? 

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना क्या है? 

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प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना जानकारी।

Pmksy scheme details.

              प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना मतलब pmksy यह एक किसानो के लिए बहुत ही लाभदाई योजना है। हमारा भारत देश यह एक कृषिप्रधान देश है। इसलिए देश में खेती की उन्नति करना और सिंचाई वाला मतलब irrigation का क्षेत्र बढ़ाना बहुत जरूरी है। इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना शुरू की गई है। अब प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना कब शुरू हुई? इस सवाल का जवाब यह है की यह योजना 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई है। इस योजना की सहायता लेकर सरकारने सिंचाई क्षेत्र काफी बढ़ाया है। और देश में उत्पन्न भी बढ़ गया है।प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना में किसानो को सिंचाई करने के लिए लगने वाले उपकरणों की खरीदी करने के लिए सब्सिडी दी जाती है।
          प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना यानी pmksy scheme यह केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली योजना है।pmksy scheme को मंजूरी 1 जुलाई 2015 को दी गई थी। ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र सिंचाई के नीचे आए यही इस योजना का उद्देश्य है। यह किसानो के उन्नति के लिए बनाई गई राष्ट्रीय योजना है। प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना की टैग लाइन 'प्रति बुंद अधिक फसल।' यह है। इस scheme के माध्यम से कृषि करने योग्य जमीन बढ़ाई जाती है।2015 से कई किसानो ने इस योजना का लाभ लिया है। और प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना की वजह से खेती में नई क्रांति आई है। इसकी वजह से कृषि करने योग्य जमीन बढ़ी और सिंचाई का क्षेत्र बढ़ने से किसानो की आमदनी में काफी वृद्धि हो गई है।
          प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना का मोटो 'हर खेत को पानी' यह है। प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना की वजह से पानी का सही इस्तमाल हो रहा है। पानी का वेस्टेज कम हो रहा है।प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना का उद्देश्य यह है की water use efficiency बढ़ाए मतलब कम से कम पानी में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन ले। पानी का हर बूंद खेत की सिंचाई करने के लिए इस्तमाल करे।

         प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना में किन उपकरणों पर सब्सिडी मिलती हैं?

            प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना इस योजना के अंदर खेती की सिंचाई करने के लिए उपयुक्त उपकरणों की खरेदी करने के लिए सब्सिडी दी जाती है। जैसे कि फव्वारा पाइपलाइन सेट, ड्रिप स्प्रिंकलर, भूमिगत पाइपलाइन, फव्वारा सेट, विद्युत पंप, डीजल पंप, सौर पंप।
            प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना में सामान्य राज्यो में 75% तक की सब्सिडी केंद्र सरकार देता है और 25% की सब्सिडी राज्य सरकार देता है। और पहाड़ी क्षेत्रों में 90% सब्सिडी केंद्र सरकार देता है और 10% की सब्सिडी राज्य सरकार देता है।

        प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना के लिए कौन पात्र है?

           प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना में पहली महत्वपूर्ण अट तो यह है की आवेदन करने वाले किसान के पास खेती करने योग्य जमीन हो। किसी भी जाति या धर्म का किसान इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है। सात वर्ष से ज्यादा लीज एग्रीमेंट करके खेती करनेवाला किसान भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है।

प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना के लिए दस्तावेज?

       प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना के लिए निम्नलिखित सभी डॉक्यूमेंट चाहिए।
आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट फोटो, पटवारी के हस्ताक्षर कि हुई जमाबंदी नकल और जमीन का नक्शा।

प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना के लिए आवेदन कहा करे?

प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना के लिए आवेदन online करे। उसकी वेबसाइट https://pmksy.nic.in यह है।



             प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना जानकारी ।

Pmkmy scheme details.



         प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुवात केंद्र सरकार द्वारा 12 सितंबर 2019 को की गई थी। इस योजना में किसानो को 60 वर्ष आयु के बाद 3000 रुपए मासिक पेंशन के रुप में मिलेंगे। यह योजना किसानों के लिए बुढ़ापे का सहारा बनेगी। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की वजह से किसान थोड़ी बचत करके अपने बुढ़ापे का सहारा बना सकता है। यह योजना सभी किसानो के लिए बहुत उपयुक्त है। और देश के अधिक से अधिक किसानो को इस pmkmy scheme का लाभ लेना ही चाहिए। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती है। यह योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए बहुत उपयुक्त है। इस योजना की सहायता से किसानो की 60 साल बाद वाली जिंदगी अच्छी होती है।
          प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में किसानो को मासिक रूप से 55 रूपये से 220 रूपये प्रिमियम के रुप में जमा करना पड़ता है। इसके उम्र अनुसार कुछ नियम है। जो मंथली कंट्रीब्यूशन कार्ड दिए गय है।

          ऊपर दिया गया कार्ड इस योजना का मंथली कंट्रीब्यूशन कार्ड  है जिसमे उम्र अनुसार कितने रूपये भरे इसकी जानकारी दी गई है।

           प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए कोन पात्र है?

         प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए पात्र होने के लिए किसान की आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। और उस किसान के पास 2 हेक्टर तक जमीन होनी चाहिए। जो व्यक्ति पहले से किसी पेंशन योजना का लाभ ले रहा है वो व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र नही हो सकता। टैक्स पेयर, इंजिनियर, वकील आदि प्रोफेशनल व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र नही हो सकते है।प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना यह छोटे किसानों के लिए योजना है।

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए आवश्यक documents.

      प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए किसान का आधार कार्ड, सेविंग बैंक एकाउंट, 7/12 यह डॉक्यूमेंट जरूरी है।

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए आवेदन कहा करे?

       प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना  के लिए आवेदन पास के csc सेंटर में करे। और प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना  ऑनलाइन आवेदन भी किया जाता है उसकी वेबसाइट
https://pmkmy.gov.in/ यह है। यहां आवेदन करने के बाद लाभार्थी को एक कार्ड मिलता है।
       यदि कोई लाभार्थी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का फायदा ले रहा था और उसकी अचानक मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्निको जीवनभर हर माह 50% पेंशन मिलेगी। अगर आप चाहे तो कभीभी इस योजना को बंद कर सकते है।प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना को बंद करने के लिए LIC ऑफिस जाकर फॉर्म भरके देना होगा। फिर आपको आपके पूरे रूपये व्याज के साथ मिलेंगे।
        

         

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